संवाददता -महेश कुमार सिंह
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के लिए राहत भरी खबर है। बुधवार से श्रम विभाग द्वारा तय नई मजदूरी दरें लागू हो गई हैं, जिससे विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की आय में इजाफा हुआ है।श्रम विभाग ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (डीए) में संशोधन किया है। इसके तहत अकुशल, अर्द्ध-कुशल, कुशल और अति कुशल सभी श्रेणियों के कामगारों की मजदूरी में प्रतिदिन करीब 10 से 14 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के तहत 74 से अधिक उद्योगों जैसे ईंट-भट्ठा, प्लास्टिक, डेयरी, कपड़ा, प्राइवेट अस्पताल, प्रिंटिंग और ताला उद्योग में नई दरें लागू की गई हैं। अन्य उद्योगों में अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 11,021 रुपये से बढ़ाकर 11,313 रुपये, अर्द्धकुशल की 12,123 से बढ़ाकर 12,445 रुपये और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,850 से बढ़ाकर 13,940 रुपये कर दी गई है।वहीं, कांच की चूड़ी उद्योग में भी मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है। अकुशल श्रमिकों को अब करीब 10,096 रुपये मासिक और 388 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि कुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी लगभग 492 रुपये तय की गई है।श्रम विभाग हर छह महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा करता है। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लाखों कामगारों को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।












